कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी स्कैम का खुलासा करने और तीन टीवी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार करने के बाद यह एक विवाद के रूप में सामने आया। इस खुलासे में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पर भी टीआरपी धांधली का आरोप लगाया था जिसके बाद रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोश्वामी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि आप किसी के खिलाफ जांच करना चाहते हैं तो जाँच करिए लेकिन उसका उत्पीड़न मत करिए। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि किसी को भी बड़ी तेजी से टारगेट किया जा रहा है।
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सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोश्वामी के वकील हरीश साल्वे से भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता जरुरी है लेकिन इसके साथ ही साथ अपने जिम्मेदारियों को भी याद रखना जरुरी है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम आश्वासन देते हैं कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी और समन भी 48 घंटे पहले दिया जायेगा।
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